
JSSC CGL Update 2025: झारखंड सीजीएल परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले की जांच में सीआईडी को मिली बहुत बड़ी सबूत सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर सबूत मांगे थे क्योंकि इससे पूर्व जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच कर रही सीआईडी को
अब इस मामले में आम लोगों से भी मदद मिलने लगी है जिसके कारण से सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर आम लोगों से मदद मांगी थी ताकि पता चले कि आखिर वाक्य में परीक्षा परिणाम में कोई गलती हुआ है या कोई साजिश है या फिर इसमें क्या है सच्चाई इस चीज का पर्दाफाश करने के लिए सीआईडी जोरों से लगा हुआ है.
डीजीपी ने दिया इसकी जानकारी
झारखंड सीआईडी की टीम को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अब तक 40 से अधिक शिकायत मिली है जिसके कारण झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह बताया कि हम लोगों की ओर से सीआईडी को व्हाट्सएप चैट,फोटो में वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है
जिसकी माध्यम से सीआईडी को काफी मदद मिली है डीजीपी ने यह भी बताया है कि जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने मामले में दूसरी प्राथमिकता भी दर्ज किया है और रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने अपने हाथ में ही लिया है
सीआईडी ने विज्ञापन प्रकाशित कर मांगे थे सबूत
सीआईडी की तरफ से सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लेकर आरोपी को मध्य नजर रखते हुए आम लोगों एवं छात्रों से सबूत मांगे थे झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह बताते हुए कहा है कि राज्य में विज्ञापन के माध्यम से आम लोगों तक यह जानकारी फैलाई गई कि
अगर किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से संबंधित कोई भी प्रकार की सुराख़ /साक्ष्य है तो वह सीआईडी को जरूर उपलब्ध करवाए ताकि सीआईडी इस कड़ी मामले को ध्यान में रखते हुए इस पर अच्छा निष्कर्ष निकाल पाए एवं विज्ञापन के बाद अब तक 40 से अधिक शिकायत प्राप्त हो चुकी है.
आखिर क्यों किया गया था FIR?
जेएसएससी की तरफ से सीआईडी में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि यह 21 एवं 22 सितंबर को हुए सीजीएल परीक्षा आयोजित किया गया था परीक्षा पूरी तरह से कदाचार एवं पेपर लीक से मुक्त हुआ था लेकिन परीक्षा आयोजित होने के कुछ दिनों के पश्चात कोई लोगों ने जानबूझकर फर्जी वीडियो एवं तस्वीरें वायरल किया इससे पहले रातू थाने में भी इसको लेकर FIR किया गया था झारखंड सीआईडी अब दोनों FIR की जांच एसआईटी के माध्यम से करने वाला है.
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हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था FIR
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति एमएस रामचंद्र राव एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ न्यायाधीश दिया था की परीक्षा में पेपर लिख मामले में याचिका करता द्वारा की गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाए
एवं याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था की परीक्षा के आयोजन के बाद उन्होंने 29 सितंबर को रांची पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था की याचिकाकर्ता को शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए एवं कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए और इस मामले को लेकर 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है.
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