
Jharkhand School Teacher News: झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई अदालत में सरकार तथा जेएसएससी से जवाब मांगा एवं नियुक्त शिक्षकों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
इसके साथ ही प्रार्थी का दावा है कि कम अंक वाले आवृत्तियों की भी नियुक्ति हुई है जबकि जेएसएससी का यह कहना है कि यह दावा गलत है और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां हुई है.
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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुआ और सनी के पक्ष अदालत में सरकार तथा जेएसएससी से जवाब मांगा है अदालत ने जेएसएससी से नियुक्त किए गए शिक्षकों की टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.
जानिए कोर्ट की सुनवाई में क्या -क्या गतिविधि हुआ?
मामले में अगली सुनवाई 8 में को होगी प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कोई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक प्राथियों से कम है उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है और इसी को लेकर याचिका दायर किया गया था.
कोर्ट में जेपीएससी के वकील ने क्या कहा?
जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पीपलवल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कहना गलत होगा कि प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम है.
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इसके साथ यह जानने को काफी उत्सुकता होगी कि इस बार अब शिक्षक नियुक्ति किस प्रकार से होने वाली है झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर काफी बड़ी अपडेट दिया गया है अब शिक्षक नियुक्ति जेएसएससी के जगह जेपीएससी कंडक्ट कराने वाली है.
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