
CM Protsaahan Yojana: झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को शुरू हुए 3 साल से अधिक वक्त हो गया है परंतु आज भी झारखंड के अधिकतर बेरोजगारी हुआ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ से वंचित है इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष ₹5000 की आर्थिक सहायता देती है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है.
यदि आप भी झारखंड राज्य के एक निवासी है झारखंड के किसी भी जिले के अंतर्गत अगर आप रहते हैं ऐसे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पड़ेंगे आज किस पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी देंगे
CM Protsaahan Yojana: झारखंड में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार एक बेहतरीन योजना चल रही है श्रम रोजगार परिषद एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरूआत किया गया था और इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगारी युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है.
इस योजना को शुरू हुए 3 साल से भी अधिक समय हो गया लेकिन आज भी झारखंड के अधिकतर बेरोजगार हुआ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ से वंचित है कारण यह है कि इसके बारे में झारखंड के युवाओं को अधिकतर नहीं पता है यदि आपको भी जानना है तो इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है.
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
- बैंक पासबुक
- आवेदक का फोटो
- निवास प्रमाण पत्र.
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु इसके आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा.
- आवेदन प्रपत्र में आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है
- अब आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच करें
- आवेदन पत्र को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान या विभाग में जाकर जमा कर दे
- आवेदन पत्र जमा करते वक्त पावती रसीद जरूर अपने पास रखें
इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता :-
- आवेदक झारखंड का मूल निवासी एवं बेरोजगार होना चाहिए.
- इसके साथी आवेदक का झारखंड रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और आवेदक में किसी भी सरकारी आईटीआई पॉलिटेक्निक राष्ट्रीय कौशल की योग्यता ढांचा से संबद्ध अन्य सरकारी वेबसाइट संस्थाओं द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए.
- आवेदक किसी अपराध में संयुक्त ना हो.
- इसके साथ आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
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