Breaking News JSSC CGL : झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से मंगलवार के दिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर लगा दिया रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षा फल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है और अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं दे तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है
और मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आप जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर अच्छी से सीबीआई जांच कर आए और परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के अंतर्गत पुलिस एफआईआर दर्ज करें एवं अनुसंधान का रिपोर्ट जल्द से जल्द दे
पिछली अपडेट में जैसा कि मैं आप सभी को जानकारी दिया था कि झारखंड सीजीएल परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी होने से कोई छात्रों के साथ अन्याय हो सकता था जिसको देखते हुए छात्र विरोध कर रहे थे एवं छात्र के साथ कुछ छात्र नेताएं एवं शिक्षकगण भी इसको लेकर रांची नामकुम रोड में विरोध कर रहे थे
उसी वक्त छात्रों पर गंभीर लाठी चार्ज किया गया था और उसी दौरान झारखंड सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा था इसको देखते हुए पुलिस वेतन थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो परंतु अब झारखंड हाई कोर्ट ने सभी विद्यार्थियों को राहत देते हुए इस रिजल्ट को लेकर रोक लगा दिया है.
हाई कोर्ट ने झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर क्या कहा?
मिली जानकारी के अनुसार यह पता चल रहा है कि इस संबंध में राजेश कुमार की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी 2025 को किया जाएगा और इसके साथ ही जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की, प्रथियो की ओर से वरिय अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी बहस की
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा रोक
बता दूँ कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कुल 2231 उम्मीदवार सफल हुए थे और इन उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया भी चल रहा था इसके लिए दस्तावेजों का सत्यापन 16 से 20 दिसंबर तक होना था और 16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया गया था परंतु आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा था ऐसे में हाई कोर्ट का आदेश आ गया और इसे अगले आदेश तक तत्काल रोक दिया गया है.